उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग ने यूपी जनसख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है बहुत जल्द आयोग इसको राज्य सरकार को सौंप देगा। 19 जुलाई तक लोगो से इसपर राय मांगी जाएगी
इस ड्राफ्ट में जनसख्या नियंत्रण के लिए क़ानूनी उपाए सुझाये गए है उपाए में 2 से अधिक बचे होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन और चुनाव लड़ने तक पर रोक का प्रावधान है।
2 से अधिक बच्चो पर क्या है प्रस्ताव
अगर राज्य सरकार द्वारा ये एक्ट लागु होता है तो 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है और साथ ही 77 सरकारी योजनाओ व अनुदानों से भी वंचित रखने का प्रावधान है। साथ ही जो पहले से सरकारी नौकरी में कार्यरत है उनका प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने का प्रावधान है।
अगर किसी के 1 से अधिक पत्नी है तो उस पर कैसे लागु होगा ये एक्ट
राज्य विधि आयोग के चेयरमैन AN Mittal ने बताया है के किसी सम्प्रदायक विशेष में 1 से अधिक पत्नी रखने का प्रावधान है तो ऐसे में अगर पुरुष के कुल संतान 2 से अधिक है तो वह सरकारी योजनाओ से वंचित रहेगा। लेकिन अगर पहली और दूसरी पत्नियों के पास 2 2 संतान है तो उन महिलाओ को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा क्यूंकि उन्होंने बच्चो की सख्या 2 तक नियंत्रण कर रखी है 2 से अधिक बच्चो पर सुविधाएं वापस ले लीन जाएँगी।
एक्ट में क्या अच्छी बात है
अगर कोई व्यक्ति इन बातो को नहीं मानता है तो उसपर कोई दंडनात्मक कारवाही नहीं होगी न ही कोई ऐसा प्रावधान रखा गया है।
जो वयक्ति बनाये गए कानून को नहीं मानेगा वो अतिरिक्त सुविधाओं से वंचित रहेगा।
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